शादी-विवाह के आयोजनों में कोरोना संकमण के तय की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य - Bhaskar Crime

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शादी-विवाह के आयोजनों में कोरोना संकमण के तय की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

 *शादी-विवाह के आयोजनों में होटल एवं मैरिज गार्डन संचालक कोरोना गाइडलाइन का पालन करें*


(कलेक्टर श्री शर्मा ने होटल संचालकों की बैठक में दिया निर्देश)

*आयोजनों एवं कार्यक्रमों की लेनी होगी लिखित अनुमति*

जबलपुर - कलेक्टर IAS कर्मवीर शर्मा ने शादी-विवाह के कार्यक्रमों सहित अन्य सभी आयोजनों में होटल एवं मैरिज गार्डन के संचालकों को शासन द्वारा कोरोना संकमण के मद्देनजर तय की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये हैं । श्री शर्मा आज कलेक्ट्रेट में आयोजित होटल संचालकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे ।

 कलेक्टर ने होटल संचालकों से कहा कि शादी-विवाह के कार्यक्रमों के अलावा भी उन्हें कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिये हर जरूरी एहतियात बरतनी होगी ।  वैवाहिक कार्यक्रमों में वो चाहे खुले परिसर में हो अथवा बन्द हॉल में तय सीमा से अधिक लोग शामिल न हो इस ओर उन्हें विशेष ध्यान देना होगा । उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व सबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लिखित में अनुमति प्राप्त कर लेने के निर्देश भी होटल संचालकों को दिये  ।

  श्री शर्मा ने होटल संचालकों की कठिनाईयां भी सुनी तथा शासन द्वारा तय की गई गाइड लाइन को लेकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया । उन्होंने कहा कि होटल संचालकों को अनुमतियाँ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो इसके लिये एसडीएम कार्यालयों में अलग से एक सेल बनाया जा सकता है । कलेक्टर ने ठण्ड के दिनों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंकाओं को देखते हुये होटल संचालकों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आग्रह भी किया ।  उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर के विकास को गति देने अपने बिंदुवार सुझाव भी देने का आग्रह होटल संचालकों से किया