लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई महिला अधिकारी 15 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार - Bhaskar Crime

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लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई महिला अधिकारी 15 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

*लोकायुक्त की ट्रैप कार्रवाई महिला अधिकारी 15 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार*


उज्जैन संवाददाता / आज मंदसौर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने मंदसौर जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक महिला अधिकारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है।

आवेदक प्रभुलाल धनगर (पिता नंदराम), निवासी मंदसौर

आरोपी अधिकारी हिमांगिनी शर्मा, प्रशासक एवं सहायक प्रबंधक, जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, कालाखेत (मंदसौर)

कुल मांगी गई रिश्वत 30,000 रुपए

ट्रैप में जब्त राशि 15,000 रुपए (पहली किश्त)

शिकायत दिनांक 22 सितंबर 2025

ट्रैप कार्रवाई दिनांक 08 अक्टूबर 2025

 घटना का विस्तृत विवरण

शिकायतकर्ता प्रभुलाल धनगर ने 22 सितंबर 2025 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन, श्री आनंद यादव को एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी हिमांगिनी शर्मा ने उनकी संस्था के संचालन से जुड़ी स्टेशनरी खरीद की नोटशीट और चेक पर हस्ताक्षर करने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी.

शिकायत का सत्यापन होने के बाद, लोकायुक्त टीम ने सोमवार, 8 अक्टूबर 2025 को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई. इस योजना के तहत, आवेदक ने आरोपी अधिकारी को रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 15,000 रुपए दिए। जैसे ही हिमांगिनी शर्मा ने यह राशि ली, लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

कार्रवाई करने वाली टीम इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली उज्जैन लोकायुक्त की विशेष टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

· डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल

· निरीक्षक हीना डावर

· आरक्षक अनिल अटोलिया, श्याम शर्मा, नीरज कुमार

· महिला आरक्षक नेहा मिश्रा, मनीषा राजपूत

· कार्यप्र. आरक्षक हितेश ललावत

· कंप्यूटर टाइपिस्ट अंजली पूरानिया

लोकायुक्त की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस (शून्य सहनशीलता) की नीति को दर्शाती है. इससे पहले भी लोकायुक्त इकाइयों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसी ही सख्त कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई जारी है.