*टैक्स में छूट का लाभ लेने अब करदाताओं के पास मात्र 2 दिन शेष*
जबलपुर संवाददाता / नगर निगम की ओर से करदाताओं को मिल रही सम्पत्ति कर में 6.25% की छूट और जलशुल्क में सीनियर सिटीजन को 25% छूट का लाभ लेने का सुनहरी मौका 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है । इस अवधि तक बकाया राशि जमा न करने वालों के खिलाफ कुर्की, नल कनेक्शन काटने और प्रतिष्ठानों को सील करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी
अब सिर्फ 2 दिन का समय=छूट की अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2025 तक कर जमा करने पर ही छूट का लाभ मिलेगा ।
· दंड का डर: इस तिथि के बाद अधिभार (पेनाल्टी) लगाकर वसूली अभियान चलेगा और वैधानिक कार्रवाई शुरू होगी ।
क्या है छूट का प्रावधान
संपत्ति कर: कुल बकाया राशि पर 6.25% की छूट मिलेगी ।
· सीनियर सिटीजन के लिए राहत: जलशुल्क में 25% की विशेष छूट का प्रावधान है ।
· कुर्की और सीलिंग: एक लाख रुपये से अधिक बकाया रखने वाले 40 करदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। संपत्ति कुर्क होने और प्रतिष्ठान सील होने का खतरा है ।
· नल कनेक्शन कटौती: बकाया जलशुल्क न भरने पर नल कनेक्शन काटे जा सकते हैं ।
खाता फ्रीज और अन्य कार्रवाई: अन्य नगर निगमों द्वारा बकायादारों के खिलाफ खाता फ्रीज करने तक की कार्रवाई देखी गई है ।
· विशेष टीमें गठित: निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर राजस्व अमला, स्वास्थ्य और जल विभाग की टीमें वसूली में जुटी हैं ।
· सप्ताहांत में भी खुले कैश काउंटर: करदाताओं की सुविधा के लिए शनिवार-रविवार को भी कैश काउंटर खुलेंगे ।
आखिर क्यों नहीं टालनी चाहिए टैक्स की अदायगी?
कर न चुकाना महज आर्थिक मामला नहीं, बल्कि नागरिक दायित्व से मुंह मोड़ना है। छूट का लाभ न उठाना और बाद में जुर्माना देना, दोनों ही स्थितियों में आपके वित्त पर दबाव बढ़ेगा। समय रहते कर अदा करके न just पैसे बचाएं, बल्कि नगर निगम को शहर की बेहतर सुविधाएं देने में भी सहयोग दें।
नोट: करदाता नगर निगम के संबंधित संभागीय कार्यालय में संपर्क कर अदायगी कर सकते हैं।
