*नगर निगम ने औद्योगिक इकाइयों को दिया तीन दिन का अल्टीमेटम*
*बिना लाइसेंस चल रहे 70 उद्योगों पर सख्ती नोटिस जारी*
1. अनुज्ञा लाइसेंस नहीं तो होगी कार्रवाई: आधारताल-रिछाई की 70 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी।
2. नगर निगम का बड़ा एक्शन: लाइसेंस न बनवाने वालों के खिलाफ तीन दिन में करने होंगे प्रावधान पूरे।
3. कानूनी कार्रवाई का डर: नगर निगम की चेतावनी- समयसीमा खत्म होने पर दंड और जब्ती की कार्रवाई।
जबलपुर संवाददाता / आज नगर निगम ने शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में बिना अनुज्ञा लाइसेंस के चल रहे व्यवसायों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर, आधारताल और रिछाई क्षेत्र की 70 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी करके उन्हें तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत यह लाइसेंस अनिवार्य है। जिन इकाइयों ने अब तक लाइसेंस नहीं बनवाया है, उन्हें तीन दिन के भीतर नगर निगम से अपना लाइसेंस बनवाना होगा।
निगम का कहना है कि इस अवधि के बाद भी लाइसेंस न बनवाने वाली इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना और अन्य कठोर कदम शामिल हो सकते हैं। नगर निगम के अनुसार, लाइसेंस शुल्क से प्राप्त राजस्व शहर के विकास कार्यों में उपयोग होता है और इस नियम का पालन कराना जरूरी है।