बिना लाइसेंस दवा बेचने वालों के लिए जेल की सख्त चेतावनी: सीएमएचओ का अल्टीमेटम
*सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और फार्मेसियों को साफ सख्त निर्देश*
*अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को नियमों का पालन करने के निर्देश*
भोपाल संवाददाता / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने जिले के सभी अस्पतालों, क्लीनिकों और फार्मेसियों को बिना लाइसेंस व पंजीकरण के दवा बेचने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। इस उल्लंघन पर अब जेल और भारी जुर्माने तक की कार्रवाई हो सकती है।
· सीधी चेतावनी: सीएमएचओ ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवा बेचना कानूनन अपराध है।
· कड़ी कार्रवाई: उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर मामलों में दुकानें भी सील की जा सकती हैं।
· निरीक्षण अभियान: जिले में औषधि नियंत्रण दल को सक्रिय कर निरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है।
· मरीजों की सुरक्षा को खतरा: स्वास्थ्य विभाग ने जोर देकर कहा कि यह गैर-कानूनी गतिविधि मरीजों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश:स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों से अपील की है कि वे:
· अपने दवा वितरण केंद्रों के सभी लाइसेंस और पंजीयन दस्तावेजों की जांच कर लें।
· निर्धारित मानकों और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
सीएमएचओ ने कहा, "दवा वितरण एक नियंत्रित और संवेदनशील कार्य है, जिसे केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्ट ही कर सकते हैं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"