चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में तबादले पर रोक - Bhaskar Crime

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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में तबादले पर रोक

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: मध्य प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादले पर रोक

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मद्देनजर प्रशासनिक स्थिरता के लिए जारी हुए निर्देश, पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पर नहीं लगी पाबंदी

भोपाल संवाददाता / मध्य प्रदेश में अब कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादले 7 फरवरी 2026 तक नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के चलते तबादलों पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं।

किन पर लगी रोक, किन पर नहीं?

· रोक: कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के तबादलों पर रोक रहेगी। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है ताकि कार्य पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

· रोक नहीं: चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इन पर तबादला रोक लागू नहीं होगी।

एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की समयसीमा

· मूल्यांकन/प्रशिक्षण: 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025

· घर-घर गणना: 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर 2025

· प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन: 9 दिसम्बर 2025

· दावे/आपत्तियों की अवधि: 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026

· अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026

चुनाव आयोग का यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के सटीक पुनरीक्षण और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।