*लोकायुक्त इंदौर की बड़ी कार्रवाई: तीन डॉक्टर 25 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार*
विशेष संवाददाता इंदौर / राजपुर (बड़वानी) – लोकायुक्त संगठन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और सफल कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) राजपुर, जिला बड़वानी के तीन चिकित्सा अधिकारियों को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार उन्मूलन के सख्त निर्देशों के तहत विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) इंदौर इकाई ने यह ट्रैप कार्रवाई अंजाम दी।
आवेदक की शिकायत
नाम: अदनान अली, पिता श्री फरहत अली उम्र: 27 वर्ष
पद: मैनेजर, सेवा पैथोलॉजी लैब, राजपुर
पता: टेमला मार्ग, बड़वानी रोड, राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.)
आरोपी (तीनों डॉक्टर)
1. डॉ. अमित शाक्य – मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर
2. डॉ. दिव्या सांई – मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर
3. डॉ. मनोहर गोदारा – चिकित्सा अधिकारी (संविदा), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर
रिश्वत की राशि (जिस पर सहमति बनी)
आरोपी रिश्वत राशि: डॉ. अमित शाक्य ₹ 8,000 , डॉ. दिव्या सांई ₹ 5,000, डॉ. मनोहर गोदारा ₹ 12,000
कुल ₹ 25,000
पूरा मामला (विवरण)
आवेदक अदनान अली अपने पिता की सेवा पैथोलॉजी लैब, राजपुर में मैनेजर हैं। तीनों आरोपी डॉक्टर मरीजों को जांच के लिए उनकी लैब में भेजते थे। इसके एवज में वे लैब में होने वाली कमाई का 20 प्रतिशत कमीशन (रिश्वत) ले रहे थे।
पिछले महीने तीनों ने मिलीभगत कर कमीशन की राशि 20% से बढ़ाकर 50% कर दी। इसके तहत:
· डॉ. अमित शाक्य ने ₹18,000 की मांग की
· डॉ. दिव्या सांई ने ₹8,000 की मांग की
· डॉ. मनोहर गोदारा ने ₹21,800 की मांग की
आवेदक ने यह शिकायत दिनांक 04.05.2026 को राजेश सहाय (पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकयुक्त कार्यालय इंदौर) से की। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई।
बाद में तीनों आरोपी क्रमशः ₹8,000, ₹5,000 और ₹12,000 लेने पर सहमत हुए।
ट्रैप कार्रवाई : दिनांक 07.05.2026 को लोकायुक्त इंदौर ने ट्रैप दल का गठन किया। तीनों आरोपी डॉक्टरों को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया
· डॉ. अमित शाक्य – ₹8,000 लेते हुए
· डॉ. दिव्या सांई – ₹5,000 लेते हुए
· डॉ. मनोहर गोदारा – ₹12,000 लेते हुए
धाराएँ ;तीनों आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है:
· भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7
· भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2)
ट्रैप दल में शामिल अधिकारी/कर्मचारी
· डीएसपी – श्री सुनील तालान
· कार्यवाहक निरीक्षक – श्रीमती रेनू अग्रवाल
· कार्यवाहक प्रधान आरक्षक – प्रमोद यादव
· अन्य सदस्य – विवेक मिश्रा, चंद्रमोहन बिष्ट, रामेश्वर निंगवाल, कमलेश परिहार, आशीष नायडू, श्रीकृष्णा अहिरवार, शेरसिंह, प्रभात मोरे
· महिला आरक्षक – जाह्नवी सेंगर, जानू वास्केल
लोकायुक्त की अपील
लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो तुरंत लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से संपर्क करें।
संपर्क पता: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर
पता: मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर