बड़ी कार्रवाई: जीआरपी इटारसी ने पकड़े 44 लाख के चांदी के गहने, दो शातिर गिरफ्तार
रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध पिट्ठू बैग से बरामद हुआ 18.994 किलो चांदी का जेवरात
चीफ एडिटर क्राइम भास्कर न्यूज/ भोपाल रेल पुलिस ने इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक अभूतपूर्व कार्रवाई में 44 लाख रुपए से अधिक की चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल अंकित जायसवाल के विशेष निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत की गई।
कैसे पकड़े गए आरोपी
22 जुलाई 2026 को जीआरपी इटारसी की टीम प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 के जबलपुर एंड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति अपने कंधों पर दो पिट्ठू बैग लिए दिखे। बैग की बनावट और वजन सामान्य सामान से कहीं अधिक भारी था, जिसने पुलिस का ध्यान खींचा।
जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपनी पहचान बताई:
· राकेश जाट (41) – निवासी ग्राम रसलाखेड़ी, करोंद खुर्द, भोपाल
· लक्की राजवानी (44) – निवासी बार्ड नंबर 5, धौबी घाट, बैरागढ़, भोपाल
पूछताछ में उन्होंने बताया कि बैग में चांदी के जेवरात हैं, लेकिन उनके पास कोई बिल, लाइसेंस या वैध दस्तावेज नहीं थे। इस पर पुलिस ने तुरंत सभी आभूषण धारा 106 BNSS के तहत जब्त कर लिए।
जब्त माल का ब्योरा
क्र.सं. थाना अपराध क्रमांक/धारा जप्त मशरुका
1 जीआरपी इटारसी इस्तगासा क्र. 1/26, धारा 106 BNSS 18.994 किलो चांदी के आभूषण (पायल, चेन, कड़ा, अंगूठी, बिछिया आदि) – कुल कीमत ₹44,00,000
टीम वर्क और पुरस्कार की घोषणा
इस सफलता में शामिल रही पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय ने विशेष पुरस्कार देने की घोषणा की है। टीम में शामिल थे:
· थाना प्रभारी संजय चौकसे
· उप निरीक्षक श्रीलाल पड़रिया
· प्रआर 651 विष्णुमूर्ति शुक्ला
· आर.496 अमित कौशिक
· आर.467 सुमित यादव
· आर.497 राजेंद्र दायमा
· आर.601 विजय पंद्राम
· आर.468 रामशंकर
· आरपीएफ स्टाफ – सउनि संतोष कुमार मिश्रा व आरक्षक जसवंत सिंह
जांच और आगामी कदम
जब्त आभूषणों की वैधता और स्रोत की जांच के लिए GST विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। दोनों आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, इसलिए उन्हें धारा 35(1) BNSS के तहत नोटिस पर छोड़ा गया है। जल्द ही इस मामले की इस्तगासा अदालत में पेश की जाएगी।
ईमेल – srp_bhopal@mppolice.gov.in
रेलवे परिसर में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नज़र है। यह कार्रवाई इस बात का सबूत है कि चोरी-तस्करी या बिना दस्तावेज़ माल की आवाजाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।