नियमों के उल्लंघन पर दस शस्त्र लाइसेंस निलंबित, एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने लगाई रोक - Bhaskar Crime

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नियमों के उल्लंघन पर दस शस्त्र लाइसेंस निलंबित, एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने लगाई रोक

नियमों के उल्लंघन पर दस शस्त्र लाइसेंस निलंबित, एसपी की रिपोर्ट पर डीएम ने लगाई रोक

विशेष संवाददाता क्राइम भास्कर न्यूज/दतिया जिले में शस्त्र लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कदम आपराधिक मामलों में संलिप्त लाइसेंसधारियों को चिन्हित करने के अभियान के तहत उठाया गया है।

किनके लाइसेंस हुए निलंबित

जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इन 10 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए हैं:

1. अनूप तिवारी (पुत्र सीताराम तिवारी, निवासी उनाव)

2. तेज सिंह (पुत्र नारायण सिंह यादव, निवासी बागपुरा, थाना गोंदन)

3. आनंद शर्मा (पुत्र रामसेवक शर्मा, निवासी उनाव, थाना उनाव)

4. गुरूदेव रावत (पुत्र सोवरन रावत, निवासी भांसड़ाखुर्द, थाना बड़ौनी)

5. भगवान सिंह कुशवाह (पुत्र रामसेवक, निवासी कर्रा, थाना गोंदन)

6. रामेश्वर (पुत्र कालका प्रसाद निरंजन, निवासी पट्टी ततारपुर)

7. मानवेन्द्र सिंह (पुत्र संतोष सिंह, निवासी लक्ष्मणपुरा, थाना इन्दरगढ़)

8. प्रहलाद पाल (पुत्र बीरेन्द्र पाल, निवासी देंगूवा गूजर, थाना धीरपुरा)

9. रामहेत रावत (पुत्र सुल्तान सिंह रावत, निवासी थैली, थाना धीरपुरा)

10. पवन रजक (पुत्र पातीराम रजक, निवासी सिजौरा, थाना बड़ौनी)

आखिर क्यों उठाया गया यह कदम?

दरअसल, दतिया पुलिस ने हाल ही में एक अभियान चलाकर ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारियों को चिन्हित किया, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2020 से 2026 के बीच 146 लोगों पर विभिन्न अपराधों के मामले दर्ज पाए गए। इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 10 लाइसेंस निलंबित कर दिए। एसपी का कहना है कि ऐसे लोगों के हाथों में हथियार होना जनसुरक्षा के लिए खतरा है।

क्या कहता है कानून?

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(ख) के तहत जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार है यदि वह "लोक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा" के लिए आवश्यक समझे। हालांकि, कानूनी तौर पर सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज होना ही लाइसेंस निलंबन के लिए पर्याप्त नहीं है; लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि और तर्क दर्ज करने होते हैं।

जिला प्रशासन की चेतावनी

जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों का उपयोग निर्धारित नियमों के तहत ही करें। अगर किसी के द्वारा हथियार का प्रदर्शन कर भय का माहौल बनाने, सोशल मीडिया पर इसका प्रचार करने या इसका दुरुपयोग करने की शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बिजली बिल बकाया न होना भी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अनिवार्य किया गया है।