पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जबलपुर में लोक परिवहन बसों का विशेष चेकिंग अभियान जारी
चीफ एडिटर जबलपुर, लोक परिवहन बसों में बढ़ती दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली जनहानि को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देश पर जबलपुर पुलिस द्वारा एक सघन विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 21 मई 2025 से 27 मई 2026 तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है, जिसमें सुरक्षा मानकों के शत-प्रतिशत सत्यापन और आपातकालीन निकास व्यवस्था में कमियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
क्यों जरूरी है यह अभियान
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशानुसार, बस दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकांश मौतों का प्रमुख कारण बसों में आपातकालीन खिड़की या निकास द्वार का उपलब्ध न होना या उनका स्थायी रूप से बंद होना है। समय पर आपात निकास न मिल पाने से असमय कई यात्रियों की जान चली जाती है। इस गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।
अभियान का उद्देश्य:
· आम नागरिकों को सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कराना।
· लोक परिवहन बस दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी लाना।
· दुर्घटनाओं में होने वाली जनमानस की मृत्यु पर रोक लगाना।
कहां और कैसे हुई चेकिंग
पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी के मार्गदर्शन में, यातायात पुलिस की टीमों ने उप पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार शुक्ला और बैजनाथ प्रजापति की उपस्थिति में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर तैनाती कर चेकिंग की। इनमें प्रमुख स्थान थे:
· दीनदयाल चौक
· आधारताल तिराहा
· बिलहरी नाका
विशेष चेकिंग अभियान के दौरान किन बातों पर रखा गया जोर:
1. वैधानिक दस्तावेजों की जांच: लोक परिवहन बसों की फिटनेस, परमिट, बीमा और पीयूसी की गहन जांच की गई।
2. आपातकालीन निकास द्वार: परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए आपातकालीन गेट बंद करके अतिरिक्त सीटें लगाने और बस चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई।
3. अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा: बसों में फायर सेफ्टी उपकरण (अग्निशामक यंत्र) और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की अनिवार्यता की जांच की गई। इनके अभाव में चालानी कार्रवाई की गई।
4. चालक और परिचालक से जुड़े नियम: चालक द्वारा वर्दी न पहनने और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर भी कार्रवाई की गई।
अब तक की कार्रवाई के परिणाम:
बीते 7 दिनों के दौरान की गई सघन चेकिंग में, जहां जहां नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए समन राशि वसूल की गई।
नियमों की समझाइश भी दी गई:
केबल चालान काटने भर तक ही सीमित न रहते हुए, यातायात पुलिस ने सभी बस मालिकों, चालकों और परिचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए निर्देश दिया कि:
· वाहन का वैध बीमा, फिटनेस और पीयूसी अवश्य रखें।
· किसी भी हालत में ओवरलोडिंग या ओवरस्पीडिंग न करें।
· नशे की हालत में बस न चलाएं।
यातायात पुलिस की अपील:
यातायात पुलिस ने सभी लोक परिवहन बस संचालकों, चालकों और परिचालकों से अपील की है कि जनमानस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए:
· सभी कागजात वैध रखें।
· सुरक्षा मानकों (अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आपातकालीन द्वार) का अनिवार्य रूप से पालन करें।
· समय-समय पर बस चालकों का नेत्र परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण अवश्य करवाएं।
विशेष नोट: उपरोक्त अवधि में की गई कार्रवाई और जागरूकता का कितना प्रतिशत पालन बस संचालकों द्वारा किया जा रहा है, इस पर नजर रखने के लिए यातायात पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी समय में भी समय-समय पर बसों का यह सघन चेकिंग अभियान जारी रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह अभियान निरंतर जारी रखा जाएगा।
· अभियान अवधि: 21 मई 2025 से 27 मई 2026
· स्थान: जबलपुर (दीनदयाल चौक, आधारताल, बिलहरी सहित अन्य)
· मुख्य जांच: इमरजेंसी गेट, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, फिटनेस, परमिट, ओवरलोडिंग
· कार्रवाई: मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान और समन राशि वसूली
· उद्देश्य: बस दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर पूर्ण विराम लगाना
