नकली स्लाइडर्स बेचने वाले दो थोक विक्रेताओं पर पुलिस का बड़ा छापा, 1.77 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त - Bhaskar Crime

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नकली स्लाइडर्स बेचने वाले दो थोक विक्रेताओं पर पुलिस का बड़ा छापा, 1.77 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त

पूमा के नाम पर नकली स्लाइडर्स बेचने वाले दो थोक विक्रेताओं पर पुलिस का बड़ा छापा, 

    1.77 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त

नकली ब्रांडेड फुटवियर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज

चीफ एडिटर जबलपुर / शहर की कोतवाली पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी "पूमा" के नाम पर नकली स्लाइडर्स (चप्पल) बेचने वाले दो थोक विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई पूमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोतवाली क्षेत्र की फुटवियर दुकानों पर कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर नकली उत्पाद बेचकर उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है और कंपनी की ब्रांड छवि को नुकसान पहुँचाया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला

एल्यूडिकेशन एडवोकेट एण्ड सॉलिसिटर्स लॉ फार्म (नई दिल्ली) के जाँच अधिकारी श्री मयंक शर्मा (निवासी सावरिया नगर, इंदौर) ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) को लिखित शिकायत दी। शिकायत में कहा गया कि पूमा कंपनी के नाम का उपयोग कर नकली स्लाइडर्स बेचे जा रहे हैं, जिससे कंपनी की साख खराब हो रही है और आम ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है।

 शिकायत से कार्रवाई तक का सफर

पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय ने शिकायत की तस्दीक के बाद त्वरित वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली श्री मानस द्विवेदी ने एक विशेष टीम का गठन किया।

 कहाँ और कब हुई छापेमारी?श

स्थान: 1. मैडम फुटवेयर लेडिस फैंसी चप्पल एवं फुटवेयर – तुलाराम चौक स्थित थोक विक्रेता दुकान

2. आर.के. फुटवेयर – जामा मस्जिद के पीछे, अंधेरदेव स्थित थोक विक्रेता दुकान (शॉप नंबर 226)

पुलिस टीम ने एक साथ दोनों दुकानों पर दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया।

क्या बरामद हुआ

दुकान / विक्रेता बरामद नकली स्लाइडर्स (जोड़ी) अनुमानित कीमत

पंकज खत्री (मैडम फुटवियर) – उम्र 33, निवासी पूर्वी बेलबाग, घमापुर चौक, बेलबाग 284 जोड़ी लगभग ₹85,200

आवेद अली (आर.के. फुटवियर) – उम्र 50, निवासी रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, आनंद नगर, गोहलपुर 308 जोड़ी लगभग ₹92,400

कुल 592 जोड़ी ₹1,77,600

गौरतलब है कि ये सभी स्लाइडर्स पूमा कंपनी की मूल जैसी हूबहू दिखने वाली नकली प्रतियाँ थीं, जिन्हें आम ग्राहक आसानी से असली समझकर खरीद सकते थे।

 कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने दोनों आरोपियों पंकज खत्री और आवेद अली के खिलाफ धारा 51 एवं 63 कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। ये धाराएँ कॉपीराइट उल्लंघन और ब्रांड के अधिकारों के हनन से संबंधित हैं। आगे की जाँच जारी है, यह पता लगाया जा रहा है कि यह नकली माल कहाँ से लाया गया और इसके पीछे किस और बड़े नेटवर्क का हाथ है।

 क्यों है यह कार्रवाई अहम

· उपभोक्ता संरक्षण: नकली उत्पाद न सिर्फ गुणवत्ता में घटिया होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं।

· ब्रांड की साख: पूमा जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी की छवि को नुकसान पहुँचाना एक गंभीर अपराध है।

· आर्थिक धोखाधड़ी: ग्राहकों को असली के दाम पर नकली सामान बेचना सीधे तौर पर आर्थिक धोखाधड़ी है।

 पुलिस का संदेश

जबलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में ब्रांडेड नकली उत्पादों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें कहीं नकली ब्रांडेड सामान बिकता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

"नकली उत्पादों का कारोबार न केवल अवैध है, बल्कि यह आम जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। जबलपुर पुलिस इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।"

 पुलिस अधीक्षक जबलपुर, सम्पत उपाध्याय