एसपी की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने 10 शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित - Bhaskar Crime

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एसपी की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने 10 शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित

*एसपी की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने 10 शस्त्र लाइसेंस किए निलंबित*

लाइसेंस धारकों पर शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने लाइसेंस रद्द 

विशेष संवाददाता क्राइम भास्कर न्यूज दतिया / विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयूर खंडेलवाल के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े ने 10 लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत की गई है ।

निलंबित लाइसेंस धारकों की सूची

प्रशासन ने जिन 10 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं, उनके नाम और पते इस प्रकार हैं:

· आनंद कुमार गुप्ता (पुत्र रामस्वरूप, ग्राम उंचिया)

· महेन्द्र मिश्रा (पुत्र पूरनलाल, ग्राम उद्गंवा, थाना जिगना)

· नीरज कुशवाह (पुत्र मातादीन कुशवाह, ग्राम कुठौंदा, थाना इन्दरगढ़)

· राजेन्द्र सोमवंशी (पुत्र पूरन सिंह, ग्राम वसीट, थाना थरेट)

· अरविन्द्र सिंह उर्फ भोले (पुत्र शंकर सिंह ठाकुर, ग्राम सेंगुवा)

· हरनारायण पाल (पुत्र रामसेवक पाल, ग्राम हिटोरा, थाना इन्दरगढ़)

· रमेश यादव (पुत्र पन्नालाल यादव, ग्राम गोंदन, थाना गोंदन)

· नरेश कुमार (पुत्र द्वारिका प्रसाद, ग्राम हतलव, थाना बड़ौनी)

· संजू उर्फ राहुल दवे (पुत्र शिवराम दुबे, मुडियन का कुआं, थाना कोतवाली)

· लोकेन्द्र सिंह राणा (पुत्र विजेन्द्र सिंह राणा, इन्दरगढ़ खड़ौआ, थाना इन्दरगढ़)

क्या है कार्रवाई का कारण

प्रशासन के अनुसार, इन लाइसेंस धारकों पर शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने और लाइसेंसी हथियारों के जरिए इलाके में दहशत फैलाने के आरोप हैं । एसपी की रिपोर्ट में इन व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई की है। निलंबन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जारी रहेगा ।

 पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम

गौरतलब है कि दतिया के मद्देनजर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है,