वीआईपी ड्यूटी में रील बनाना अब अपराध, पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश - Bhaskar Crime

Breaking

वीआईपी ड्यूटी में रील बनाना अब अपराध, पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश

*वीआईपी ड्यूटी में रील बनाना अब अपराध, पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश*

"अनुशासनहीनता" और "ड्यूटी की गरिमा के विरुद्ध" बताते हुए इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है।

भोपाल संवाददाता / वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन से रील या सेल्फी बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर अब पुलिस मुख्यालय ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाले किसी भी जवान के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।सख्त प्रतिबंध: पुलिस मुख्यालय ने इस प्रवृत्ति को "अनुशासनहीनता" और "ड्यूटी की गरिमा के विरुद्ध" बताते हुए इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है।

· सभी जिलों को निर्देश: भोपाल और इंदौर पुलिस आयुक्त सहित सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को इस संबंध में तत्काल पालन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

· कार्रवाई अनिवार्य: आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब कोई भी पुलिसकर्मी, चाहे वह वर्दी में हो या सिविल ड्रेस में, यदि ड्यूटी के दौरान इस तरह का कोई कंटेंट बनाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

· कारण: यह कदम तब उठाया गया है जब कई मामले सामने आए थे, जहां पुलिसकर्मी वीआईपी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए रील्स बना रहे थे। मुख्यालय ने इसे गंभीर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना है।

इस नए नियम का उद्देश्य पुलिस बल के अनुशासन और वीआईपी सुरक्षा के गंभीर दायित्वों की पवित्रता को बनाए रखना है।