*कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता : सस्ते सोने के लालच में 8 लाख की डकैती करने वाला पारधी गिरोह गिरफ्तार*
*बायपास के पास घेराबंदी कर सभी 6 आरोपियों को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार*
कटनी विशेष संवाददाता/ थाना कोतवाली पुलिस ने सस्ते सोने का झांसा देकर चाकू की नोक पर साढ़े आठ लाख रुपये की डकैती करने वाले पारधी गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 4 पुरुष व 2 महिलाओं सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और डकैती की पूरी रकम बरामद कर ली है।
घटना की कहानी:पीड़िता बबीता डेहरिया (37) ने 25 दिसंबर को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दौरान कटनी रेलवे स्टेशन के पास उनकी मुलाकात एक पारधी महिला से हुई थी, जिसने सस्ते दाम में सोना देने का प्रलोभन दिया। लगातार फोन संपर्क के बाद 24 दिसंबर को पीड़िता को खरखरी स्कूल के पास बुलाया गया। वहां मौजूद गिरोह के सदस्यों ने पैसे दिखाने को कहा और जैसे ही 8 लाख रुपये से भरा बैग दिखाया गया, उन्होंने चाकू दिखाकर धमकी देते हुए नकदी व मोबाइल फोन छीन लिए और मोटरसाइकिल से फरार हो गए।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई:घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली, माधवनगर, रंगनाथनगर, रीठी और बस स्टैंड चौकी की संयुक्त टीमें बनाई गईं। तकनीकी सहायता व मुखबिर सूचना के आधार पर कैलवारा बायपास के पास घेराबंदी कर सभी 6 आरोपियों को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया।
"आरोपियों से बरामदगी पुलिस ने आरोपियों से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की हैं"
· डकैती की पूरी रकम 8 लाख रुपये नगद
· घटना में प्रयुक्त 4 चाकू
· 2 मोटरसाइकिल (लगभग 2.20 लाख रुपये मूल्य)
· 6 मोबाइल फोन (लगभग 1.25 लाख रुपये मूल्य)
· सोने जैसी दिखने वाली धातु की लगभग 250 ग्राम गिन्नियां
गिरफ्तार आरोपी:गिरफ्तार आरोपियों में बुश लाल पारधी, बाबू सिंह पारधी, ग्यारह बाबू पारधी, सरीना उर्फ सहरीना, बली उर्फ बल्ली और लोंगचाई उर्फ लोंगा बाई शामिल हैं, जो सभी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी हैं।
पुलिस टीम की भूमिका:यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहहिया व नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में हुई। थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राखी पाण्डेय सहित विभिन्न थानों व चौकियों की संयुक्त टीम की भूमिका सराहनीय रही।
मुकदमा दर्ज:आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 396 (डकैती), 392 (लूट), 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। (ध्यान दें: समाचार में दी गई धाराएं नए BNS के अनुसार हैं, प्रचलित IPC धाराएं यहां दर्शाई गई हैं।)