*52 लाख से अधिक के वित्तीय अनियमितता मामलों में 15 ग्राम पंचायतों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी*
*जिला पंचायत सीईओ ने की धारा 89 के तहत सुनवाई, समाधान नहीं मिलने पर होगी शासकीय राशि की वसूली*
कटनी विशेष संवाददाता/ आज जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) एवं विहित प्राधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर ने 15 ग्राम पंचायतों में कुल 52,33,260 रुपए से अधिक के वित्तीय अनियमितता के मामलों की सुनवाई करते हुए गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित पंचायतें एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब व स्पष्टीकरण नहीं देती हैं, तो मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा 92 के तहत राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी
सोलर लाइट खरीद में बड़ा उल्लंघन
सुनवाई में पाया गया कि 14 ग्राम पंचायतों (किरहाई पिपरिया, गुदरी, मोहनिया नीम, सलैया फाटक, अमोच, पड़वार, धूरी, स्लीमनाबाद, अमगवां, खमरा गौरहा, अमरगढ़, रामपाटन, तिहारी) द्वारा भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुए 43,71,500 रुपए मूल्य की सोलर लाइट की अनियमित खरीदी की गई। इन सभी मामलों में समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर वसूली की कार्रवाई होगी।
कई पंचायतें सुनवाई में भी अनुपस्थित रहीं
गौरतलब हैकि सीईओ द्वारा बुलाई गई सुनवाई के दौरान भी ग्राम पंचायत अमगवां, खमतरा, गौरहा, अमरगढ़ व तिहारी के तत्कालीन सरपंच व सचिव उपस्थित नहीं हुए। इससे उनकी गंभीरता पर सवाल खड़े हुए हैं।
एक अन्य मामले में, ग्राम पंचायत बहोरीबंद के तत्कालीन सरपंच द्वारा 8,61,760 रुपए की बकाया मार्केट निर्माण राशि दिलवाने के आवेदन की सुनवाई थी, लेकिन वर्तमान सरपंच श्रीमती मधु बृजेश गुप्ता भी स्पष्टीकरण देने नहीं पहुंची।
सुश्रीकौर ने इन सभी मामलों में स्पष्टीकरण न मिलने पर धारा 92 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश रीडर शाखा प्रभारी अधिकारी पंकज नामदेव को दिए हैं। यह कार्रवाई पंचायतों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।