जबलपुर में प्रतिबंधित कार्बाइड गन के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच, थाना कुंडम एवं थाना मदनमहल की संयुक्त टीम ने 39.5 किलो कार्बाइड सहित 14 कार्बाइड गन, 7 सर्किट और 7 प्लास्टिक पाइप जब्त किए
विशेष रिपोर्टर क्राइम भास्कर न्यूज जबलपुर, 30 अक्टूबर 2026 पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) के निर्देश पर प्रतिबंधित कार्बाइड गन के अवैध निर्माण एवं विक्रय में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच, थाना कुंडम एवं थाना मदनमहल की संयुक्त टीम ने तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में 3 आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है।
कुल जब्ती का विवरण
· 39 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित कार्बाइड
· 14 नग कार्बाइड गन
· 7 नग सर्किट
· 7 नग प्लास्टिक पाइप
यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अनु बेनिवाल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अखिलेश गौर, उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुश्री निकिता सिंह एवं डीएसपी क्राइम उमेश तिवारी के मार्गदर्शन में की गई।
पहली कार्रवाई : बघराजी में 10 कार्बाइड गन सहित आरोपी दशरथ बड़गैइया गिरफ्तार
थाना प्रभारी कुंडम सतीश अंधवान ने जानकारी दी कि दिनांक 29 अक्टूबर 2026 की शाम क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बाजार मोहल्ला बघराजी में दशरथ बड़गैइया अपने मकान में कार्बाइड गन विक्रय के लिए रखा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना कुंडम की संयुक्त टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी।
मौके पर मुखबिर के बताए हुलिये का व्यक्ति उपस्थित मिला, जिसने पूछताछ पर अपना नाम दशरथ बड़गैइया, उम्र 58 वर्ष, निवासी झंडा चौक, बाजार मोहल्ला, ग्राम बघराजी बताया। तलाशी लेने पर मकान के सामने कमरे की सीढ़ी के पास प्लास्टिक पाइपों द्वारा तैयार 10 नग कार्बाइड गन, कार्बाइड गन तैयार करने के लिए 7 नग प्लास्टिक पाइप, 7 नग सर्किट एवं प्लास्टिक की बोरी में रखा कार्बाइड मिला। कार्बाइड की तौल करने पर 11 किलो 500 ग्राम होना पाया गया।
आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2026 का उल्लंघन किया गया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के तहत कार्रवाई की गई।
दूसरी कार्रवाई : बघराजी स्थित दुकान से 4 कार्बाइड गन जब्त, आरोपी चित्रांश साहू गिरफ्तार
इसी प्रकार दिनांक 29 अक्टूबर 2026 की शाम मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना कुंडम की संयुक्त टीम ने बघराजी स्थित एक दुकान में दबिश दी। दुकान संचालक चित्रांश साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम बघराजी के कब्जे से दुकान में रखे 4 प्लास्टिक पाइपों से तैयार 4 नग कार्बाइड गन मिले। उक्त सामग्री जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई।
तीसरी कार्रवाई : मदनमहल में 28 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त, दुकान संचालक विजय साहू पर कार्रवाई
थाना प्रभारी मदनमहल श्री उमेश यादव ने बताया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को पेट्रोलिंग के दौरान बंसल ब्लड बैंक के पास सुखेजा टावर स्थित लाठिया ट्रेडर्स के पास दुकान संचालक विजय साहू पिता रामसिंह साहू, उम्र 49 वर्ष, निवासी गोल्डन टाउन, अनुश्री कॉलेज के सामने, माढ़ोताल की दुकान में एक ड्रम में पत्थर के टुकड़ों के रूप में रखा कैल्शियम कार्बाइड मिला। तौल करने पर 28 किलोग्राम (अनुमानित कीमत लगभग 2,800 रुपये) पाया गया।
दुकान संचालक द्वारा जिला दंडाधिकारी जबलपुर के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2026 का उल्लंघन किया गया, जिस पर आरोपी के कब्जे से 28 किलो कैल्शियम कार्बाइड जब्त कर उसके विरुद्ध धारा 223(ए) के तहत कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय भूमिका
पहली एवं दूसरी कार्रवाई में उप निरीक्षक हरिलाल उर्वे, सहायक उप निरीक्षक इंद्रकुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक सुशील बागरी, ब्रजेश टेकाम, महिला आरक्षक गायत्री धुर्वे तथा अपराध थाना प्रभारी शैलेष मिश्रा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डे, मोहन तिवारी, प्रधान आरक्षक मोहन थापा, आरक्षक रितेश शुक्ला, इंद्रजीत यादव, पंकज सिंह, हितेन्द्र रावत, संतोष शाह एवं विमल विश्वकर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
तीसरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी बस स्टैंड उप निरीक्षक जगन्नाथ यादव, प्रधान आरक्षक दीपक कुमार बकोड़े एवं आरक्षक लक्ष्मीनारायण की सराहनीय भूमिका रही।
यह संयुक्त अभियान प्रतिबंधित कार्बाइड एवं कार्बाइड गन के अवैध निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे अवैध कारोबार में लिप्त सभी आरोपियों के विरुद्ध निरंतर वैधानिक कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
