*सिवनी हवाला लूटकांड: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, DSP समेत तीन को राहत*
चीफ एडिटर जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चर्चित सिवनी हवाला लूटकांड में अहम फैसला सुनाते हुए DSP पंकज मिश्रा समेत तीन आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।
2.96 करोड़ का हवाला मामला
8 अक्टूबर 2025 की रात पुलिस ने सीलादेही चौक पर हवाला कारोबारी सोहनलाल परमार की कार से 2.96 करोड़ रुपये जब्त किए थे। आरोप था कि रिकॉर्ड में सिर्फ 1.45 करोड़ की जब्ती दिखाई गई। इस पर एसडीओपी पूजा पाण्डेय, DSP पंकज मिश्रा समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
किन्हें मिली राहत?
जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने:
· DSP पंकज मिश्रा
· कांस्टेबल प्रमोद सोनी
· व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी
की पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकार कर FIR और चार्जशीट रद्द कर दी।
अदालत ने क्या कहा?
· आरोप केवल संदेह और अनुमान पर आधारित हैं
· कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता
· साजिश के आवश्यक तत्व रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं
· मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा
कांस्टेबल को नहीं मिली राहत
कांस्टेबल नीरज राजपूत की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार रोकने और रकम बरामद करने वाली टीम में उनकी अहम भूमिका थी, इसलिए उनके खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा।
फैसले के मायने
हाईकोर्ट ने साफ किया कि केवल कॉल रिकॉर्ड या शक के आधार पर किसी को आपराधिक मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता। जांच एजेंसियों के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
